यूपी में पीएम फसल बीमा योजना के तहत इतने लाख किसानों का किया बीमा
उत्तर प्रदेश में किसानों को हरसंभव मदद करने के लिए योगी सरकार मदद कर रही है। योगी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी किसानों को पहुंचाया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को भी दिया गया है। बीमा के लिए इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने और क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभाग की तरफ से अब तक 198.96 लाख बीमित किसानों की 162.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया जाएगा। सरकार की तरफ से अब तक 21.16 लाख किसानों को 1862.46 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।
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कृषि विभाग की तरफ से रबी 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 13.85 लाख बीमित किसानों द्वारा 10.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया है। इस योजनान्तर्गत खरीफ 2020 में 22.35 लाख किसानों द्वारा 17.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया है। इसी प्रकार रबी 2019-20 में योजनान्तर्गत 23.32 लाख बीमित किसानों द्वारा 18.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 3.07 लाख किसानों को 255.05 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। खरीफ 2019 में योजनान्तर्गत 23.89 लाख बीमित किसानों द्वारा 18.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 5.79 लाख कृषकों को 780.77 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
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इसी तरह रबी 2018-19 में योजनान्तर्गत 29.66 लाख बीमित किसानों द्वारा 24.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से 0.39 लाख किसानों को 18.39 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। विभाग की तरफ से खरीफ 2018 में 31.69 लाख बीमित किसानों द्वारा 27.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 5.69 लाख किसानों को 434.27 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा व बेमौसम वर्षा से फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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