विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर होगा EVM-VVPAT का मिलान : सुप्रीम कोर्ट

लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट और ईवीएम का मिलान पांच गुना बढ़ा दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ से बढ़ाकर पांच बूथों की वीवीपैट पर्चियों की औचक जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह मतदाताओं के विश्वास और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर वीवीपैट पर्चियों की जांच वाले नमूने बढ़ा रहा है।
21 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस याचिका को लंबित नही रख सकते क्योंकि 11 अप्रैल से मतदान शुरू हो रहा है। दरसअल, एक वकील ने सुनवाई के दौरान मांग की थी कि इस याचिका को लंबित रखा जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके लिए संसाधनों की समस्या क्यों होनी चाहिए? यह मामला चुनाव प्रणाली में विश्वास को लेकर है। चुनाव आयोग के पास ईवीएम के साथ VVPATs को गिनने और मिलान करने के लिए अधिक लोग होने चाहिए। ये व्यवस्था देश भर के 479 ईवीएम पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में होनी चाहिए।
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टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा दाखिल एक जवाबी हलफनामे में यह दलील दी गई है। उन्होंने इसे चुनाव आयोग के उस दावे के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें कहा गया था कि 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन करने से चुनाव नतीजों की घोषणा में '5.2' दिनों की देर हो जाएगी। नेताओं ने कहा, यदि यह किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को सुनिश्चित करती है तो यह गंभीर विलंब नहीं है।
इस मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में औचक तौर पर पांच वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा। अभी सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है। अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान कराता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बढ़कर 20,625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा।
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इस मामले में चुनाव आयोग का भी बयान आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर आंखों पर है। आयोग ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जल्द से जल्द अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
अभी आयोग विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में और लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में इस प्रकिया का पालन करता है,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक के बजाय पांच बूथों पर ईवीएम-वीवीपैट का औचक मिलान करना होगा।
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