प्रियंका को देरी से छोड़े जाने पर SC नाराज, बंगाल सरकार को लगाई फटकार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वालीं प्रियंका शर्मा को बेल मिल गई है। हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा छूट गईं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने पूछा कि आखिरकार प्रियंका शर्मा को आज सुबह 9:40 पर क्यों रिहा किया गया। आखिर 'प्रियंका को तुरंत क्यों नहीं रिहा किया गया?'
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प्रियंका शर्मा को देरी से छोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से इस बात पर नाराजगी जताई कि रिहाई में देरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। बंगाल सरकार ने बताया कि प्रियंका शर्मा को छोड़ने में औपचारिकताएं पूरी करने में वक्त लगता है, इसलिए आज सुबह 9.40 पर उन्हें रिहा किया गया। प्रियंका शर्मा को देरी से छोड़े जाने पर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। बता दें प्रियंका शर्मा को आज सुबह 9:40 पर रिहा किया गया। उनके वकील ने बताया कि प्रियंका शर्मा को रिहा किया गया, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा तैयार किए गए एक माफी पत्र में साइन करने के लिए कहा गया, जिसमें लिखा था कि वह फिर से ऐसे पोस्ट नहीं करेंगी।
ऐसे चर्चा का विषय बनीं प्रियंका शर्मा
हावड़ा में हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के मीट गाला अवतार में ममता बनर्जी की एक मॉर्फ्ड फोटो पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी। उनकी इस पोस्ट पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर भाजपा ने सवाल भी उठाए थे। भाजपा ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया था। प्रियंका शर्मा को भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और आईटी एक्ट की धारा 66-ए और 67-ए के तहत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच साइबर क्राइम सेल कर रहा है।
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