ओएनडीएलएस के जरिये ही लागू होंगे ड्रग लाइसेन्स

प्रदेश में अब ड्रग व ब्लड बैंक खोलने के लिए केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से ही लाइसेन्स जारी किए जाएंगे। केंद्रीयकरत व्यवस्था लागू कार्य में और परिदर्शिता लागू होगी। ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम (ओएनडीएलएस) के माध्यम से ही अब इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। खाध्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग इस नई व्यवस्था को ढंग से लागू करने के लिए 28 अक्टूबर को ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यशाला भी आयोजित करेगा।

खाध्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की अपर आयुक्त रेखा एस चौहान की ओर से इसके आदेश जारी कर दिये गए हैं। सभी अधिकारियों का इस पोर्टल पर यूजर-आईडी बना दिया गया है। वे इसके माध्यम से ही ऑनलाइन व्यवस्था को सख्ती ले लागू कराएंगे।

अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं की वे ओएनडीएलएस पोर्टल पर लॉगिन कर यह देख लें की उनके यूजर-आईडी से कार्य शुरू हो रहा है या नहीं। अगर कोई तकनीति दिक्कत है तो तत्काल उसका समाधान कराया जाएगा। लोगों को लाइसेन्स के लिए इस पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी तक राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाइसेन्स जारी किए जाते थे। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीयकृत पोर्टल की व्यवस्था इसलिए की गई है कि एक ही जगह पर सभी राज्यों के लाइसेन्स से संबन्धित डाटा उपलब्ध हो सकें।  

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