बिहार शिक्षक भर्ती: सवा लाख अध्यापकों की होगी बहाली, दिव्यांगो को मिलेगा पूरा आरक्षण
उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार राज्य में भी शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों को पूरा आरक्षण नहीं दिया गया था। सरकार की तरफ से आरक्षण न दिए जाने की वजह से हाईकोर्ट पहुंचें दिव्यांगों को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते सरकार से आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के हिसाब से आरक्षण देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद महीनों से रुकी हुई भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।
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नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन सहित अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तीन दिनों के अंदर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिए हैं। बता दें, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से दिव्यांग अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगाते हुए कहा था कि जब तक अंतिम निर्णय न आ जाए तब तक भर्ती नहीं की जाएगी। इसके बाद सवा लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। अब गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार ने इस मांग को मान लिया है। इस तरह से न्यायालय ने अब इस लगी रोक को भी हटा दिया है।
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बहाली प्रक्रिया पूरी होने में लगेंगे 3 महीने
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार ने एक हफ्ते में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की थी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने की मांग गई है। उन्होंने कहा कि अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब यह प्रक्रिया पूरी करने में लगभग दो से तीन महीना लग जाएगा।
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