69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने त्रुटि संशोधन के अभ्यर्थियों को दी राहत, कहा दें ज्वाइनिंग

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की चल रही भर्ती (69,000 Assistant Teachers) में संशोधन के लिए परेशान चल रहे हैं। इन अभ्यर्थियों (Correction Candidates) को ज्वाइनिंग पत्र नहीं जारी किया गया है। 31 हजार शिक्षकों की भर्ती (31,227 Assistant Teachers) में करीब एक हजार ऐसे अभ्यर्थी, जिनके आवेदन में कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है, जिसकी वजह से उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिला है।

अभी तक ज्वाइनिंग पत्र न मिलने की वजह से अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है और इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की शरण ली है। यहां से आखिर ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 25 नवंबर को दो अभ्यर्थियों विभाग (Basic Education Department) से ज्वाइनिंग लेटर देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में ज्वाइनिंग लेटर देने के निर्देश दिए है, जिनके अंकों में ही कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है। 

इन अभ्यर्थियों को कोर्ट से मिली राहत

त्रुटि संशोधन के लिए परेशान चल रहे अभ्यर्थियों (Correction Candidates) को राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मिली है। हाईकोर्ट ने दो अभ्यर्थियों को सरकार औरविभाग से ज्वाइनिंग पत्र देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दायर याचिका में संख्या 19795/ 2020 और 19777/ 2020 के मामले में ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कहा है। याचिका संख्या 19795/ 2020 के वादी आशुतोष शुक्ला के केस में इन्होंने बताया था कि  69000 शिक्षक भर्ती (69,000 Assistant Teachers) प्रक्रिया में आवेदन करते समय B.Ed के प्राप्तांक में 364 के स्थान पर 555 भर दिया था, जो कि गलत है जिसके कारण याची का वास्तविक गुणांक अधिक हो रहा है। 

जिस पर हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा सचिव (Basic Education Department) को आदेश दिया है कि यदि याची के वास्तविक गुणांक के आधार पर याची का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। इस तरह से आशुतोष शुक्ला को बहुत ही राहत मिली है। ऐसे ही याचिका संख्या 19777/ 2020 के केस में भी आदेश दिया है। सौरभ कुमार राजपूत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जिसमें याची ने 69000 भर्ती (69,000 Assistant Teachers) प्रक्रिया में आवेदन करते समय इंटरमीडिएट के पूर्णांक 500 के स्थान पर 5000 भर दिया था, जिसके कारण याची का गुणांक कम हो रहा है फिर याची ने कम गुणांक के आधार पर ही अपना चयन होने की अपील किया है। तब उस पर लखनऊ हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि याची को वास्तविक गुणांक के आधार पर जॉइनिंग लेटर दिया जाए। यह संशोधन के लिए परेशान चल रहे अभ्यर्थियों (Correction Candidates) के हित में बहुत बड़ी जीत थी। संशोधन के लिए चल रहे संघर्ष का नेतृत्व कर रहे अमर बहादुर ने अपनी पूरी कोशिश करते हुए लखनऊ बेंच में केस को मजबूत करने की कोशिश की।

विभाग ने नहीं दिया संशोधन का मौका

69 हजार शिक्षकों की चल रही भर्ती (69,000 Assistant Teachers) इस संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Department) की तरफ से इस बार आवेदन फॉर्म भरते समय हुई त्रुटि में संशोधन का मौका अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया है। विभाग की तरफ से इस बार अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका न दिए जाने की वजह से बहुत ही परेशान है। त्रुटि संशोधन को लेकर कई बार अभ्यर्थियों (Correction Candidates) ने धरना-प्रदर्शन भी किया है। यही नहीं, इस भर्ती (31,227 Assistant Teachers) में संशोधन को लेकर कई केस भी इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दायर किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की तरफ से कुछ याचिकाओं में संशोधन करने का डायरेक्शन भी दिया गया है, लेकिन विभाग (Basic Education Department) की तरफ से संशोधन से संबंधित कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया है।

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