69 हजार शिक्षक भर्ती: आंसर की के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP पर मंगलवार को सुनवाई

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) में 3 जून को स्टे दिलाने वाली याचिका पर 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ऋषभ मिश्रा की तरफ से SLP डाली गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले अमिता त्रिपाठी की तरफ से डाली गई SLP को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की डबल बेंच का आदेश बरकार रखते हुए 24 जून को किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याची अमिता त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट में दााखिल SLP को खारिज कर दिया।
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इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा था कि पूरे देश में सभी परीक्षाओं की उत्तरमाला को चैलेंज करने का एक कल्चर बन गया है। याची अमिता त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की तरफ से 12 जून को सुनाए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में SLP दाखिल की थी। अब शिक्षक भर्ती में याची ऋषम मिश्रा की याचिका पर मंगलवार सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इनकी ही याचिका पर पूरी भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) प्रक्रिया पर स्टे लगाया था।
स्टे की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को काउंसलिंग प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था। यूपी सरकार ने शिक्षक भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) की 1 जून को कटऑफ लिस्ट जारी करके 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की थी, तभी उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने 8 मई के बाद की सारी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। उन्होंने इस मामले में यूजीसी (UGC) के एक्सपर्ट से रिपोर्ट मांगी है और 6 जुलाई तक रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा था। इसके बाद सिंगल बेंच में फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है।
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12 जून को डबल बेंच ने हटा दिया है स्टे
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) में सिंगल बेंच से स्टे का आदेश आने के बाद सरकर डबल बेंच गई थी। डबल बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए 12 जून को स्टे हटा दिया था। इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General of India Tushar Mehta) ने पूरे केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था।
वहीं, इस मुद्दे को यूपी के अधिवक्ता रणजीत सिंह कोर्ट को सिंगल और डबल बेंच के ऑर्डर के बारे में भी बताया। सरकार की तरफ से पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज ने डबल बेंच के आदेश को सुरक्षित करते हुए उत्तरकुंजी का केस खारिज कर दिया। उस केस के खारिज होने के बाद ऋषभ मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में SLP उत्तरमाला विवाद केस को लेकर दायर की है सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मुद्दे पर अब कल सुनवाई करेगा।
याची ऋषभ मिश्रा सहित अन्य लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के साथ में गलत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हम लोगों का पक्ष जरूर सुनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भर्ती प्रक्रिया भी नहीं कर रही है, ऐसे में हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जरूर न्याय करेगा।
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सरकार को मिल चुकी है सिंगल बेंच से राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) ने एक साल से चल रहे वाद में 6 मई 2020 को 60 और 65 पर भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) प्रक्रिया को जारी करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग (PNP) ने 8 मई को उत्तरकुंजी जारी की थी, जिसके बाद से ही 4 प्रश्नों के उत्तर को लेकर विवाद पैदा हो गया था। पीएनपी की तरफ से चार प्रश्नों पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि इन प्रश्नों को लेकर हजारों आपत्ति अभ्यर्थियों ने दायर की थी।
ऐसे में इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की सिंगल बेंच पहुंचे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की लखनऊ बेंच में ऋषभ मिश्र सहित अन्य दो अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से डॉ एलजी मिश्रा और सुदीप कुमार ने बहस की थी। उनकी तरफ से चार विवादित प्रश्नों पर सबको कॉमन नंबर देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने दो प्रश्नों पर राजी होने की बात कही थी।
वहीं, सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह राजी नहीं हुए थे। उन्होंने विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। इसके बाद जज आलोक माथुर ने 3 जून को फैसला सुनाते हुए आंसर की के मामले पर स्टे दे दिया था। सिंगल बेंच ने 8 मई के बाद से सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार की तरफ से काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसके बाद सरकार डबल बेंच पहुंची थीं, जहां पर 12 जून को सरकार को राहत मिली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 12 जून को राहत दे थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की डबल बेंच ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में किए जाने की बात की है। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने की तरफ से लखनऊ बेंच (Aallhabad High Court) में दायर विशेष अपील पर दिया गया था। इस मुद्दे पर सुनवाई जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 8 जून को पूरी की थी।
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मोडिफिकेशन पर 14 जुलाई को ही होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिक्षामित्रों के पदों और कटऑफ के मुद्दे को लेकर दायर की गई मोडिफिकेशन एप्लीकेशन पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है, अब इस मुद्दे पर सुनवाई 14 जुलाई को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रजिस्ट्री ने शिक्षक भर्ती में शामिल एक पक्ष की मांग पर 7 जुलाई को तारीख लगा दी थी, लेकिन आज इससे डिलीट करके अब 14 जुलाई के लिए ही लिस्टेड कर दिया गया है। वहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई के लिए बचाव पक्ष की तरफ से अभी पूरी रण्नीति नहीं तैयार था। सरकार (UP Government) की तरफ से इस मुद्दे को लेकर 14 जुलाई की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहले ही लग गया है।
इस दिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ( Solicitor General of India Tushar Mehta) भी नहीं उपस्थिति रहने वाले थे, ऐसे में तारीख को बदल दिया गया है। बता दें शिक्षामित्रों (Shikshamitra) की तरफ से अपना वाद रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में वकीलों की फौज लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिक्षामित्रों की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम, पीएस पटवालिया, राजीव धवन, सुंदरम्, राकेश द्विवेदी, वी शेखर और दुष्यंत दवे जैसे वरिष्ठ लोग बहस करेंगे। वहीं, मोडिफिकेशन दायर करने वालों की तरफ से कौन सुनवाई करेगा, यह ही नहीं तय हो पाया था, ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
बता दें, अभ्यर्थियों ने अभियान चलाकर 69 हजार शिक्षकों की चल रही भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) में अच्छा से अच्छा वकील खड़ा करने की मांग सरकार से की है। इस मामले को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में एक दल सीएम (CM Yogi) से भी मिल चुका है। सीएम से मिले दल ने 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिक्षामित्रों (Shiksha mitra) के केस में होने वाली सुनवाई में बेहतर से बेहतर वकील को खड़ा करने की मांग की है। जिससे की 14 जुलाई को केस में 60 और 65 प्रतिशत पर जीत हासिल हो सके ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह से बाधित न हो। इस शिक्षक भर्ती में हजारों लोग इस समय विधायक और सांसदों से पैरवी करने के लिए कह रहे हैं।
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