69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने कहा- आवेदन करते समय डिग्री पूरी न रखने वाले अयोग्य
उत्तर प्रदेश में चल रही 69000 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक अहम मद्दे पर फैसला सुनाया। भर्ती के समय योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने स्पष्ट कि भर्ती (69000 Assistant Teachers) का विज्ञापन जारी करते समय जिन लोगों के पास में योग्यता नहीं थी, वे अभ्यर्थी किसी भी तरह से भर्ती (69000 Assistant Teachers) के लिए योग्य नहीं है।
हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्पष्ट कहा कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में नियुक्ति पाने का किसी भी तरह से अधिकार नहीं है। कोर्ट (Allahabad High Court) ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी (BTC) कोर्स पूरा करने वाले याचियों को राहत देने से मना कर दिया है।
69000 शिक्षक भर्ती: ओबीसी आयोग ने फिर जारी की चिट्ठी, 20 को करेगा मामले पर सुनवाई
बता दें, नियुक्त के बाद भी बीटीसी कोर्स (BTC Course) या बैक पेपर देने वाले अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की थी। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याची सचिन पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया है।
69000 शिक्षक भर्ती: बीजेपी विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कहा नियम के तहत कराएं ओवरलैपिंग
याचिका कर्ता सचिन पुरोहित ने बताया कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 (69000 Assistant Teachers) में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच (BTC Batch 2015) का छात्र है। लेकिन, द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। इसके बाद मैंने फिर जब परीक्षा दी, तो उसमें सफल घोषित हुआ। लेकिन, सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers) आवेदन भरते समय 22 दिसंबर 2018 तक मैं बीटीसी पास नहीं था, इसलिए विभाग (Basic Education Department) ने उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया।
69000 शिक्षक भर्ती: ओबीसी आयोग इन 6000 सीटों को जोड़ने का दे सकता है आदेश
विभाग (Basic Education Department) से न्याय न मिलने के बाद ही मैंने हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की है। इस मुद्दे पर कोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल याचिका में याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी नियुक्ति पर क्यों विचार नहीं दिया गया। कोर्ट (Allahabad High Court) ने दाखिल तर्क को सही नहीं माना और केस को खारिज कर दिया।
69000 शिक्षक भर्ती: एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय को भेजा पत्र
संबंधित खबरें
सोसाइटी से
अन्य खबरें
Loading next News...