69 हजार शिक्षक भर्ती: त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ-पत्र

69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में फॉर्म भरते समय हुई त्रुटियों को सुधारने का मौका हाईकोर्ट ने दिया है। संशोधन के लिए परेशान हजारों अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ी राहत दी है। बता दें सरकार ने अभ्यर्थियों के फॉर्म संशोधन की अर्जी ठुकरा दी थी, इसकी वजह से सभी ने न्यायालय का सहारा लिया, जहां पर उन्हें न्याय मिला है।
69 हजार शिक्षक भर्ती: कार्यरत शिक्षक करा सकेंगे काउंसलिंग, कोर्ट ने एक साथ किए सारे केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जज अंजनी कुमार मिश्र ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थियों के फॉर्म में संशोधन का मौका दिए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभाग को प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उनके इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को राहत दिए जाने की तैयारी विभाग में शुरू हो गई है।
69 हजार शिक्षक भर्ती: स्टे लगने के बाद कानूनी दांवपेंच में फंसी भर्ती, कुल 24 हुए केस
जिला चयन समित के सामने देना होगा प्रत्यावेदन
शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में शामिल जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में त्रुटि है, उन्हें अब हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। इन अभ्यर्थियों को जिला चयन समित के सामने शपथपत्र देन होगा, वहीं, अंक बदलने से अब उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जब अपना प्रत्यावेदन देंगे, तो जाहिर सी बात है कि कई अभ्यर्थियों के पूर्णांक और प्राप्तांक भी बदलेंगे। अब बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे।
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अमर बहादुर सहित 25 अन्य लोगों की तरफ से दायर याचिका संख्या 4242 पर सुनवाई करते हुए संशोधन दिए जाने का आदेश दिया है। सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी है। किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरते समय पूर्णांक गलत भर दिया तो किसी ने प्राप्तांक ही गलत भर दिया था। कुछ अभ्यर्थियों ने अधिक अंक भर दिया, तो कुछ ने प्राप्तांक को ही कम भरा था। ऐसे अभ्यर्थियों को डर था कि काउंसलिंग में चयन के समय वह बाहर हो जाएंगे।

अब छूटे शिक्षामित्र भी होंगे शामिल
इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में अब जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया था, उन्हें अब मौका मिलेगा। ऐसे में अब जो भी शिक्षामित्र भी वेटेज अंक पाना भूल गए थे, उन्हें भी अब मौका मिला था। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दो अभ्यर्थी शिक्षामित्र (Shikshamitra) वाला कॉलम ही भरना भूल गए, जिससे उन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं मिला।
अब वेटेज का लाभ न मिलने की वजह से वह चयन सूची से अब बाहर हो रहे हैं। उन्होंने बीटीसी (BTC) का कॉलम भर दिया था, ऐसे में अब उन्हें गलती सुधारने का मौका मिलेगा और वह अब चयनित हो सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्णांक व प्राप्तांक के बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो इसका असर जिला आवंटन सूची पर भी पड़ेगा। अब इसी आशय का शपथपत्र अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण भर गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया गया है। अब ऐसे में सबसे एक शपथपत्र लिए जाएंगे।
69 हजार शिक्षक भर्ती: रद्द नहीं होगी भर्ती, जानिए इसमें कितने हैं कानूनी दांवपेंच

वकील ने कोर्ट में यह रखा था तर्क
त्रुटि संशोधन के लिए अर्जी लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं की तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता राधारमण ओझा कोर्ट में खड़े हुए थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का हवाला देते हुए कहा कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि गांव में रहते हैं। गांव में इंटरनेट की समस्या से सभी अवगत है। भर्ती फॉर्म (69000 Assistant Teachers Recruitment) भरते समय अभ्यर्थियों से जो भी त्रुटि हुई है वह मानवीय त्रुटि हैं, ऐसे में इन अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी व तीन अन्य केस में कोर्ट ने आदेश दिया था। उस समय सचिव परिषद रूबी सिंह ने जिला चयन समितियों को आदेश दिया था कि पूर्णांक व प्राप्तांक में बदलाव किया जाए। कोर्ट (Allahabad High Court) ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि याची चयन समिति के समक्ष प्रत्यावेदन दें और चयन समिति उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय ले।
प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती की सुगबुहाट, विभाग ने मांगा डाटा
संबंधित खबरें
सोसाइटी से
अन्य खबरें
Loading next News...
