69000 शिक्षक भर्ती: दिव्यांगों के आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट सख्त, कहा लगा देंगे जुर्माना

उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) में सरकार की तरफ से लापरवाही की जा रही है। इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चल रहे केस में सरकार के वकीलों की तरफ से सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सरकारी वकीलों की तरफ से कोर्ट (Allahabad High Court) का समय खराब किए जाने पर हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है। 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में दिव्यांगों (Disabled Candidates) की तरफ से दाखिल किए गए केस में अभी तक सरकार (UP Government) की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से जवाब न दिए जाने पर सोमवार को हाईकोर्ट (Allahabad High Court) काफी सख्त दिखा। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस ने सख्ती के साथ कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर जवाब नहीं दाखिल किया गया तो फिर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, एक सप्ताह के अंदर जवाब न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाएगी।
69 हजार शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों को आरक्षण कम दिए जाने पर मांगा जवाब
बता दें, 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में दिव्यांगों (Disabled Candidates) को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आरक्षण का लाभ न मिलने की वजह से दिव्यांगों (Disabled Candidates) में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गए हैं। आरक्षण का लाभ दिलाए जाने के लिए कोर्ट (Allahabad High Court) में दिव्यांगों (Disabled Candidates) की तरफ से कई केस किए गए हैं। इस मुद्दे पर एक के बाद एक तारीख हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार (UP Government) की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। 4 फीसदी आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार (UP Government) का जवाब पेश न किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है।
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इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची राम किशोर सहित कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों (Disabled Candidates) की याचिका पर दिया गया है। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सहायक अध्यापकों (69000 Assistant Teachers) के लिए हो रही भर्ती में दिव्यांगों (Disabled Candidates) को नियमानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया गया है। इस मुद्दे पर दिव्यांगों (Disabled Candidates) की तरफ से सुनवाई कर रहे वकील श्रेया चौधरी ने कहा कि सरकार की तरफ से भर्ती (69000 Assistant Teachers) प्रक्रिया को जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकारी वकील ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर में जवाब दाखिल कर दिया गया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में प्रति शपथ पत्र दायर कर दिया जाएगा। सरकारी वकील की मांग पर कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दे दिया है। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होनी है।
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बता दें, 60 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से जारी आरक्षण की व्यवस्था को न मानते हुए पुराने ही नियमों को लागू किया है। सरकार की तरफ से पुराने नियमों के हिसाब से ही भर्ती किए जाने की वजह से अभ्यर्थी बहुत ही नाराज है। इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों (Disabled Candidates) को बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Department) की तरफ से महज तीन प्रतिशत ही आरक्षण दिया गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से ऐसा कहते हुए कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) और लखनऊ बेंच दोनों ही जगह पर याचिका दाखिल की है।
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एक मामले में दाखिल किया गया जवाब
69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में दिव्यांगों (Disabled Candidates) ने अलग-अलग मुद्दे पर केस दाखिल किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किए गए केस में जवाब दाखिल किया गया है। उनकी तरफ से दाखिल किए गए जवाब में वह उसी हिसाब से फंसते हुए नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विभाग ने बताया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में कुल 3084 दिव्यांग उम्मीदवार (Disabled Candidates) पास हुए हैं।
69 हजार शिक्षक भर्ती (Allahabad High Court) का घोषित परिणाम के हिसाब से इसमें बधिर अभ्यर्थियों की संख्या 397, दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की संख्या 618 और अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों (Disabled Candidates) की संख्या 2,069 है। विभाग ने बताया कि जिला आवंटन के समय में सभी को एक-एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। विभाग ने बताया कि 1 प्रतिशत अभ्यर्थी हमें मिले नहीं, जिसकी वजह से उनकी सीटों को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया गया है। यही नहीं कोर्ट में विभाग ने यह भी बताया कि दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण के तहत ही आरक्षण का लाभ दिया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) ने यह भी कहा है कि यह भर्ती (69000 Assistant Teachers) स्टेट लेवल की नहीं हैं बल्कि जिला लेवल की भर्ती (69000 Assistant Teachers) है। विभाग ने उ.प्र. बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत भर्ती जिला कैडर मानते हुए की है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार की तरफ से जिला स्तर पर फिर विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया। आखिर विभाग की तरफ से ऐसा क्यों किया गया कि इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में विज्ञापन राज्य स्तर पर जारी किया गया।
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