69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को कतई न छेड़े सरकार

उत्तर प्रदेश में चल रही 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। पदों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के हित में आज कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। पदों को होल्ड कराने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों (Shiksha Mitras) ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था और आखिरकार आज कोर्ट (Supreme Court) ने उनके पदों को लेकर आदेश दिया कि सरकार इतने पदों को होल्ड रखकर ही भर्ती करें। शिक्षामित्रों की मांग थी कि 37,339 पदों को होल्ड रखा जाए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) प्रक्रिया को रोकने को लेकर शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में न्याय की गुहार लगाई थी।
69 हजार शिक्षक भर्ती: डबल बेंच में सुनवाई पूरी, 10 जून को आएगा स्टे पर ऑर्डर
बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) पास हुए हैं, इसका पूरा डाटा मांगा है। शिक्षामित्रों की तरफ से डाली गई रिट के अनुसार इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में कुल 45357 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने फॉर्म डाला था। इसमें से 8018 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने 60-65 प्रतिशत के कटऑफ पर परीक्षा पास कर ली है और 37,339 शिक्षामित्रों ने परीक्षा नहीं पास की है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 और 45 फीसदी अंकों पर पास शिक्षामित्रों का पूरा डेटा मांगा है। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट (Supreme Court) ने इतने पदों को रिजर्व करने का आदेश दिया है।
आज कोर्ट के इस फैसले के बाद अब लगभग 14 जुलाई तक शिक्षक भर्ती पर ग्रहण लग गया है। बता दें, उत्तरकुंजी का विवाद इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तरकुंजी के विवाद को लेकर भर्ती पर स्टे कर दिया है। सरकार इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच गई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर डबल बेंच उत्तरकुंजी के विवाद को लेकर स्टे हटा भी देता है, तो 14 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जा सकेगी। बता दें कटऑफ के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 14 जुलाई को सुनवाई होनी है।

60 और 65 फीसदी होनी है भर्ती
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों (69000 Assistant Teachers) की चल रही भर्ती प्रक्रिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की डबल बेंच ने 60 और 65 फीसदी अंकों पर भर्ती कराएं जाने का निर्णय दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचें शिक्षामित्रों (Shiksha Mitras) को पहले राहत नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने 6 जुलाई तक पदों का विवरण सरकार (Uttar Pradesh Government) से जमा करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की खण्डपीठ न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार से 6 जुलाई से पहले तक कोर्ट में पूरा डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। कटऑफ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने उत्तर प्रदेश से 45 और 40 फीसदी पर पास शिक्षामित्रों की सूची मांगी है। सरकार से सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि आखिर भर्ती को लेकर क्यों आधार बदला गया है। कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) से यह भी कहा था कि 6 जुलाई तक शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) , जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें पद को लेकर छेड़ा न जाए।
69 हजार शिक्षक भर्ती: MRC के खिलाफ भाजपा सांसद और विधायक, कहा मर जाएगा हक

आज न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित नहीं रहे मौजूद
शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) की पदों को होल्ड कराने की मांग को लेकर हुई सुनवाई के दौरान आज न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित नहीं मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। वीडियो क्रॉन्फ्रेसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने बहस की। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (Uttar Pradesh Government) की तरफ से एएजी यूपी ऐश्वर्या भाटी ने आज पक्ष रखा।
वकील पटवालिया ने शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) को रियायत देने की मांग की और आखिरकार उन्हें सफलता भी मिली। यही नहीं, वकील राजीव धवन ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से कटऑफ बदले जाने के फैसले पर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से 2018 की भर्ती में तय किए गए 40 और 45 फीसदी के हिसाब से 45,357 शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) पास है।
उन्होंने बताया कि अभी 60 और 65 फीसदी पर उत्तर प्रदेश में 8018 शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) पास है। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक के लिए 37339 पदों को रिजर्व रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती पूरी करती है, तो कम से कम इतने पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती कर लें। वकीलों की मांग पर जज ने 14 जुलाई तक सरकार से इतने पदों को होल्ड रखने की मांग की।
69 हजार शिक्षक भर्ती: नियुक्ति प्रक्रिया रहेगी जारी, शिक्षामित्रों को नहीं मिला स्टे
संबंधित खबरें
सोसाइटी से
अन्य खबरें
Loading next News...
