केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर सख्त, नियम के मुताबिक करें प्रसारण

केंद्र सरकार ने अश्लील विषयवस्तु पर अंकुश लगाने के इरादे से सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि सभी ओटीटी प्लेटफार्म नियमों का सख्ती से पालन करें ऐसा न करने भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच केंद्र ने ओटीटी मंचों को हिदायत दी है कि वे कानून में निषिद्ध घोषित सामग्री प्रसारित करने से परहेज करें।

एक्ट 2021 का हो पालन
मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी गाइडलाइंस में प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर सक्रियता से उपयुक्त कार्रवाई करने को भी कहा। मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा अश्लील कंटेंट का कथित तौर पर प्रसार किये जाने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं। 

मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने गाइडलाइंस में कहा, ‘इन बातों के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट प्रसारित करते समय, कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।’

मंत्रालय ने दिया निर्देश
मंत्रालय ने ओटीटी मंचों की स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर तत्परता से उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाल में इंडियाज गॉट लेटेंट नामक एक शो में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित बयान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से विषयवस्तु विनियमन का सुझाव दिए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। 

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