ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने जारी किए ये नए नियम
पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm, PhonePe जैसे वॉलेट के लिए नई गाइडलाइन्स बनाई है। ये नियम ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। RBI ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट यूजर्स को क्रेडिट वे डेबिट कार्ड यूजर्स की तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
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RBI ने बनाए ये नए नियम
1. सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को कहा गया है कि हर ट्रांजेक्शन अलर्ट मैसेज के साथ एक कॉन्टेक्ट नंबर भी उपलब्ध कराए जिसपर यूजर्स फ्रॉड केस को रिपोर्ट कर सकें।
2. Paytm, PhonePe, Amazon Pay समेत अन्य कंपनियों हर यूजर एसएमएस अलर्ट के लिए रजिस्टर हैं, जिससे उसे हर ट्रांजेक्शन का एसएमएस, ईमेल और नोटिफिकेशन भेजी जा सके।
3. सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को 24/7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन सेटअप करनी होगी जिससे यूजर्स किसी भी फ्रॉड या चोरी की रिपोर्ट कर सकें।
4. RBI ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को क्रेडिट वे डेबिट कार्ड यूजर्स की तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाने की भी बात कही है।
5. अगर किसी यूजर को किसी भी मोबाइल वॉलेट के जरिए किसी भी तरह के फ्रॉड/लापरवाही का सामना करना पड़ता है तो 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट करने पर कंपनी को पूरा पैसा वापस करना होगी।
6. अगर यूजर किसी फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए रिपोर्ट नहीं भी करता है तो भी मोबाइल वॉलेट कंपनी को रिफंड देना होगा।
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7. अगर किसी फ्रॉंड ट्रांजेक्शन की जानकारी 4 से 7 दिन के भीतर कर दी जाती है तो कंपनी द्वारा यूजर को ट्रांजेक्शन वैल्यू या 10,000 रुपये (जो भी कम हो) वापस देनी होगी।
8. अगर कोई फ्रॉड 7 दिन के बाद रिपोर्ट किया जाता है तो RBI द्वारा निर्धारित की गई मोबाइल वॉलेट कंपनी की पॉलिसी के आधार पर ही रिफंड दिया जाएगा।
9. सभी रिफंड केस कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए जाने के 10 दिन के भीतर सुलझाए जाने चाहिए।
10. सभी शिकायतों या विवादों को 90 दिनों के भीतर हल करने करना होगा, भले ही गलती किसकी हो।
11. अगर शिकायत 90 दिन के अंदर हल नहीं की जाती है तो कंपनी यूजर को पूरा पैसा रिफंड करेगी।
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