पैन फार्म में सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव

सरकार ने पैन फार्म में बदलाव किया है जो कि सराहनीय है। इस बदलाव के बाद अब ट्रांसजेंडर्स को अब पैन फॉर्म में अलग से जेंडर कैटेगरी मिलेगी। अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म में केवल दो ही जेंडर (पुरुष और स्त्री) कैटेगरी होती थी।
सरकार ने इनकम टैक्स नियम में ये संशोधन किया है। टैक्स संबंधी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर होना जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि आयकर विभाग में नीतियां बनाने का काम यही बोर्ड करता है। बदलाव के बाद ट्रांसजेंडर्स को पैन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स मिलेगा। यह नोटिफिकेशन इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है।
सीबीडीटी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस संबंध में बोर्ड को कुछ सुझाव मिले थे। जिसके बाद टैक्स नियमों में संशोधन किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी और यह समस्या और गहरा गई थी जब आधार में थर्ड जेंडर का प्रावधान किया गया था लेकिन पैन में नहीं था। इसलिए ट्रांसजेंडर आधार से अपना पैन लिंक करने में सक्षम भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि अब नया बदलाव फॉर्म 49 ए (भारतीय नागरिकों के लिए पैन अप्लीकेशन फॉर्म) में दिखाई देगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में फैसला सीबीडीटी को मिले कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पैन 10 अंकों की एक विशेष संख्या होती है जो आयकर विभाग व्यक्तियों और इकाइयों को आवंटित करता है। यह आयकर संबंधी सभी लेन-देन के लिए जरूरी होता है। सरकार ने आधार को आईटीआर फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है।
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