कल से कैश लेन-देन के नियमों में होने जा रहे हैं ये बदलाव
कल यानि एक सितंबर 2019 से कैश लेन-देन के नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगें। सरकार ने एक सीमा से अधिक के कैश निकालने पर 2 फीसदी TDS लगाया है। नए नियम के मुताबकि अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से ज्यादा रुपयों को अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से निकालता है तो उसे 2% टीडीएस देना होगा। सरकार ने ये कदम कैशलेस सर्विस को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।
हालांकि ये नियम सरकार, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग में लगी सहकारी समिति, डाकघर, बैंकिंग प्रतिनिधि और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालन करने वाली इकाइयों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के चलते उन्हें ज्यादा नकद लेन-देन करना पड़ता है। लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में 448 कंपनियां ऐसी रहीं, जिन्होंने बैंक खातों से 5.56 लाख करोड़ रुपये की राशि की नकद निकासी की है। इसलिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है यानि अब 1 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद लेनदेन पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा, ये फैसला 1 सितंबर से लागू होगा।
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इसके अलावा 1 सितंबर से अगर कोई व्यक्ति या एचयूएफ किसी ठेकेदार अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति को साल भर में किसी सेवा के लिए 50 लाख रुपए देता है तो उसे 5 प्रतिशत टीडीएस भी देना होगा। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो घर बनवाते समय या फिर शादी के लिए किसी एक व्यक्ति को इकट्ठा कैश देते हैं।
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