बैंकों में खाता खोलने के लिए आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा।
आरबीआई ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा। नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा। आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी प्रकार के खातों, इनकम टैक्स रिटर्न और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद इनको आधार से लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ गई थी।
आरबीआई ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सभी बैंकों और अन्य कंपनियों पर यह गाइडलाइन लागू होंगी। हालांकि जम्मू-कश्मीर, आसाम और मेघालय में यह नियम लागू नहीं होंगे। अगर बैंक में पहले से भी आपका किसी तरह का कोई खाता है, तो भी नए नियमों के तहत यह लागू होगा।
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