
लोगों के बीच यह धारणा बनी हुई है कि केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का पैन कार्ड बन सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड प्राप्त करने की कोई विशेष उम्र तय नहीं की है, जिसका अर्थ है कि नाबालिग भी पैन कार्ड (PAN Card for Minors) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम समझेंगें कि नाबालिग पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
इनकम टैक्स सेक्शन के सेक्शन 160 के अनुसार, पैन कार्ड इश्यू कराने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं होती। इसलिए पैन कार्ड के लिए नाबालिग भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं पांच साल से कम उम्र का बच्चा भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि, वह पैन कार्ड के लिए खुद आवेदन नहीं कर सकता। उसके माता-पिता को उसके बिहाव पर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आइए जानते हैं बच्चों को पैन कार्ड की जरूरत कब होती है?
किसी भी बच्चे को पैन कार्ड की जरूरत उस समय होती है जब माता-पिता बच्चे के नाम पर निवेश करते हैं। इसके अलावा जब आप अपने बच्चे को अपने निवेश का नॉमिनी बनाते हैं तो भी नाबालिग को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए, जब आप बच्चे के नाम पर बैंक खाता या नाबालिग बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता (SSY) खोलते हैं तो आपको बच्चे के पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। अगर कोई नाबालिग काम कर रहा है और उसे ITR फाइल करने की जरूरत है तो वह पैन कार्ड हासिल कर सकता है। ITR फाइल करने के लिए भी पैन कार्ड होना जरूरी है।
बच्चे के पैन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन?
नाबालिग अपना पैन कार्ड खुद से नहीं बनवा सकते। उनके माता-पिता या अभिभावक ही उनके लिए पैन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। नाबालिग के लिए ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह है-
1. सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म 49AA डाउनलोड करें
2. अब आवेदक का पर्सरल डिटेल दर्ज करें
3. नाबालिग की तस्वीरें और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
4. इसके बाद माता-पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करें
5. इसके बाद पेमेंट करें और फॉर्म सब्मिट करें
6. एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको एक रसीद संख्या मिलेगी
7. वेरिफिकेशन के बाद आपको 15 दिन के अंदर पैन कार्ड मिल जाएगा
नाबालिग के लिए पैन कार्ड का ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका
1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एनएसडीएल ऑफिस से फॉर्म 49A प्राप्त करें
2. फॉर्म में सभी पर्सनल जानकारी भरकर इसे जमा कर दें
3. बच्चे की दो तस्वीरें और जरूरी डॉक्यूमेंट को संलग्न करें
4. अब भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज को फीस के साथ नजदीकी एनएसडीएल ऑफिस में जमा करें
5. वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन कार्ड दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा
नाबालिग का पैन कार्ड अप्लाई करने के लिये जरूरत दस्तावेज
1. माता-पिता का पता और पहचान प्रमाण
2. आवेदक की पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड / राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता पहचान पत्र)
3. पते का प्रमाण (आधार कार्ड / डाकघर पासबुक / संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज / निवास प्रमाण पत्र)
नाबालिगों को जो पैन कार्ड दिया जाता है, उसमें उनकी फोटो या हस्ताक्षर नहीं होते। ऐसे में इसे पहचान के सही प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए 18 साल की उम्र होने पर लोगों को अपने पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए आवेदन करना पड़ता है।


