एमआरपी से ज्यादा सामान बेचने पर सजा होगी अब और कड़ी

अक्सर जल्दबाजी में हम सामान की एमआरपी देखना भूल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि दुकानदार ने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों के खिलाफ जुर्माना लगाएगी। ऐसा लगातार बढ़ती शिकायतों के कारण हुआ है।
उपभोक्ता मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और एमआरपी से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों को पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उन्हें दो साल तक की जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय के पास हर राज्य से दुकानदारों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आती हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 से ज्यादा शिकायतें मिली चुकी थीं। ऐसे में मंत्रालय ये ठोस कदम उठाने को विचार बना रही है। नए प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 'लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट' की धारा 36 में संशोधन करना होगा।
अभी तक से है नियम
अभी तक एमआरपी पर ज्यादा सामान बेचने वालों के ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है। पहली गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का विचार है। इसके साथ ही सजा को भी और कड़ा किया जा सकता है। फिलहाल एक साल की सजा का नियम है। प्रस्ताव में इसे 1.5 साल से 2 साल तक करने पर बात की गई। मंत्रालय को सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड से भी ऐसे मामले सामने आए हैं।
यहां करें शिकायत
एमआरपी से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों की शिकायत 1800-11-4000 (टोल-फ्री) पर दर्ज होती है। +918130009809 पर एसएमएस करके भी ऐसा किया जा सकता है। मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in की भी मदद ली जा सकती है।
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