भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 24 मई को FSSI अधिनियम, 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंद या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. एफएसएसएआई ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।24 मई को इस संबंध में ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायीकरण पर सलाह’ नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की थी.
इसमें कहा गया है कि एफएसएसएआई ने “एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग और/या बिक्री की अनुमति नहीं दी है.” बकौल एफएसएसएआई, “इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के कमर्शियलाइजेशन से संबंधित ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियम/विनियमों के अनुसार एफबीओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती ह।.”
इसमें कहा गया है, “इसके अलावा, राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘मां के दूध/मानव दूध’ के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल ऐसे एफबीओ (फूड बिजनेस ऑपरेटर) को कोई लाइसेंस/पंजीकरण नहीं दिया जाए।”