आयकर विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे हर हाल में 31 मई की समय सीमा से पहले ऐसा कर लें, अन्यथा उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो उच्च दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 तारीख से पहले ऐसा कर लें।
विभाग ने आगे कहा कि 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि आपको 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैन को आधार से लिंक न करने से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।
आधार और पैन को लिंक करना क्यों जरूरी है?
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, हर व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है, उसे निर्धारित फॉर्म और तरीके से दोनों को लिंक करना होगा। 30 जून, 2023 तक ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, छूट प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
आधार और पैन को करें लिंक
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, होमपेज पर क्विक लिंक के अंतर्गत ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
- पैन और आधार विवरण दर्ज करें, ‘लिंक आधार स्टेटस देखें’ पर क्लिक करें।
- यदि लिंक नहीं है: एक पॉप-अप संदेश आपको उन्हें लिंक करने के लिए प्रेरित करेगा।
- आवश्यक डिटेल भरें, पैन नंबर, आधार नंबर, आधार पर नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अतिरिक्त जांच: यदि आधार कार्ड पर केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो वर्ग का चयन करें और आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हों।
- लिंक आधार: कैप्चा कोड दर्ज करें, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, इसे मान्य करें।
- जुर्माने का भुगतान: ध्यान दें कि आधार और पैन को केवल 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही जोड़ा जा सकता है।