आयकर विभाग इन तरीकों से रखता है आप पर नज़र
Posted By: Anusha Mishra
Last updated on : September 07, 2018

इनकम टैक्स भरना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद कई लोगों टैक्स की चोरी कर ही लेते हैं। इसके लिए आयकर विभाग हर वो कोशिश करती है जिससे नागरिक पर नजर रख सके और चोरों का समाने ला सके। आयकर विभाग ने कई ऐसे तरीके बनाए हैं जिससे हर व्यक्ति के वित्तीय मामलों की जानकारी उसे मिलती रहे। आॅनलाइन लेने देने को भी इसी लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।
आइए आपको बताते हैं कि कैसे आयकर विभाग इन सबकी जानकारी रखता है
- अगर आप अपने बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा रुपए जमा करते हैं, डिमांड डाफट बनाते हैं या एफडी कराते हैं तो बैंक आयकर विभाग को इसकी जानकारी देता है।
- दस लाख रुपए से ज्यादा के शेयर व म्यूचल फंड खरीदने पर कंपनी इसकी जानकारी आयकर विभाग को देती है।
- दो लाख से ज्यादा की खरीददारी करने पर आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
- टीडीएस के जरिए आयकर विभाग करदाता पर नजर रखता है।
- दस लाख से ज्यादा की महंगी कार खरीदने पर एक फीसद का लग्जरी टैक्स देना होता है।
- प्रापर्टी रजिस्टार 30 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने पर इसकी जानकरी आईटी विभाग को देता है।
- 50 लाख से ज्यादा की सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फार्म में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा।
- एक वित्त वर्ष में अगर आपने क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपए से ज्यादा का नकद पेमेंट किया है या अन्य तरीकों से दस लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आईटी विभाग को इसकी सूचना देती है।
- इसके अलावा 50 हजार रुपए से ज्यादा का फिक्स्ड डिपॉजिट या नकद भुगतान या बीमा प्रीमियम या बैंक खाते में जमा कराने पर पैन कार्ड देना पड़ता है।
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