श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क के लिए 31 मार्च तक मिलेगी छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क में रियायत प्रदान की है। सरकार की तरफ से अब इसके लिए 31 मार्च तक की छूट दी गई है। इस संबंध में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण कर उन्हें विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश सरकार की मंशा व नियति के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के कारण गरीबों एवं श्रमिकों को परेशानी से बचाने के लिए तथा उनके विकास के रास्ते खुले रहें इसके लिए श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क में 31 मार्च 2021 तक की छूट प्रदान की है।
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श्रम मंत्री ने श्रमिक पंजीयन में अपेक्षित प्रगति ना करने वाले गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बांदा एवं आगरा क्षेत्र के तथा बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, कासगंज, हरदोई एवं उन्नाव जनपद के अधिकारियों को शीघ्र ही लक्ष्य के अनुरूप श्रमिकों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रमिक नवीनीकरण में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर एवं अयोध्या के क्षेत्रीय तथा गौतमबुद्धनगर, उन्नाव, बुलंदशहर, लखनऊ एवं भदोही के जनपदीय अधिकारियों को अधिक से अधिक श्रमिकों का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार्य संस्कृति सरकार की मंशानुरूप नहीं है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक श्रमिक पंजीयन में 24,82,427 लक्ष्य के सापेक्ष 75.75 प्रतिशत की प्रगति के साथ 18,80,386 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। इसी प्रकार श्रमिकों के नवीनीकरण में 34,64,841 लक्ष्य के सापेक्ष 22.65 प्रतिशत की प्रगति के साथ 7,84,923 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण की स्थिति दर्शाती है कि श्रम विभाग के अधिकारियों की श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रति सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
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