पैन को आधार से लिंक करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी हाल ही में इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार में लेन-देन जारी रखने के लिए इस महीने के अंत तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का निर्देश दिया।
क्या है वजह?
आयकर विभाग ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा की, जहां एक व्यक्ति को कई स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी किए गए थे, या जहां एक पैन एक से अधिक व्यक्तियों को जारी किया गया था। पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन का यह एक अच्छा तरीका निकाला गया कि पैन को आधार से जोड़ दिया जाए और इनकम रिटर्न के लिए भरी जाने वाली एप्लीकेशन में पैन और आधार नंबर भरना अनिवार्य कर दिया गया।
किसे है ज़रूरत?
मार्च 2022 में सीबीडीटी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, आयकर अधिनियम इसे हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाता है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन जारी किया गया है, वह अपना आधार नंबर सूचित करे ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके।
यह 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किया जाना आवश्यक है, ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
किसे नहीं करना है?
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
- आयकर अधिनियम के अनुसार एक नॉन रेजिडेंट
- एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
सीबीडीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाता है तो
- व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा।
- पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं किए जाएंगे।
- निष्क्रिय पैन को पेंडिंग धनवापसी जारी नहीं की जा सकती।
- पैन निष्क्रिय होने के बाद डिफेक्टिव रिटर्न के मामले में पेंडिंग कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है।
- यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उच्च दर पर कर की कटौती करनी होगी।
इन परिणामों के अलावा, व्यक्ति को अन्य वित्तीय लेनदेन बैंकों के साथ करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इन लेनदेन के लिए पैन एक महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंड है।
सेबी ने निवेशकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य क्यों कर दिया है?
चूंकि PAN प्रमुख पहचान संख्या है और शेयर बाजार में सभी लेनदेन के लिए KYC का हिस्सा है इसलिए सभी के लिए वैध KYC सुनिश्चित करने के लिए SEBI-पंजीकृत सभी संस्थाओं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (MII) की आवश्यकता होती है।
कैसे लिंक करें
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट,
www.incometax.gov.in पर जाकर आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
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